प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगी ₹6000 की आर्थिक मदद आप भी उठाए लाभ पढ़िए कैसे

By Career Keeda | Jul 17, 2020

देश में हर साल गर्भावस्था के दौरान होने वाली दिक्कतों और बीमारियों की वजह से 56,000 से अधिक महिलाओं की मौत हो जाती हैं। हमारे देश की प्यारी माँ बहनों को यह जानकर खुशी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भवती सहायता योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना का आधिकारिक नाम मातृत्व वंदना योजना या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये तक की आर्थिक सहायता (भत्ता) प्रदान करना है।

क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना? 

भारत सरकार देश की गर्भवती महिलाओं को ₹ 6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। गर्भवस्था सहायता योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2017 को की गयी थी। इस आर्थिक सहायता को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए शुरू की गई हैं। इस योजना के  अंतर्गत 6000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य देश में नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना है। जिससे नवजात शिशुओं की अच्छी से परवरिश की जा सके, जिससे हमारा देश स्वस्थ और अनुकूल हो सके। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही यह एक अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से एक उज्जवल भारत निर्माण की कोशिश की जा रही हैं।

PMMVY के लिए पात्रता:

भारत सरकार द्वारा 6000 गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता योजना अर्थात् भारत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा-

1.गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी या निकट स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकृत होना आवश्यक है।
2.1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
3.इस योजना के अंतर्गत महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल एजेंसी की तरह कार्य कर रही है। 
4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना योजना का लाभ पहले जीवित बच्चे को जन्म देने पर ही गर्भवती महिला को प्राप्त होगा।
5.इस योजना के अंतर्गत वही गर्भवती महिलाये आवेदन कर सकती हैं जिनकी आयु 19 वर्ष या उससे अधिक है।
6.जो महिलाएं केंद्र या राज्य सरकार में महिला कर्मचारी पीएसयू योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही हैं, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

PMMVY का उद्देश और और लाभ:

उद्देश्य:

1.मजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम करना चाहिए।
2. प्रदान की गई नकद राशि से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वस्थ्य रहने के लिए आचरण में सुधार होगा।
3.नवजात शिशुओं के अच्छे से परवरिश करना।

 लाभ:

1.गर्भावस्था सहायता योजना 2020 का लाभ उन गर्भवती महिलाओ को मिलेगा जो मजदूर वर्ग से हैं या वो गर्भवती महिलाये जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से गर्भावस्था के समय अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती है और पैसे की कमी के कारण अपने बच्चे की परवरिश अच्छी से नहीं कर पाती।
2. इस योजना के जरिए गर्भवती महिलाये गर्भावस्था के समय हर ज़रूरत को पूरा कर सकेंगी और बच्चे के जन्म होने के बाद बच्चे की अच्छी से परवरिश कर सकेंगी।
3. इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि सीधे गर्भवती महिलाओं के खाते में जाएगी।
4.मृत्यु दर में कमी आएगी।

3 किस्तों में मिलेगी आर्थिक राशि:

प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के अंतर्गत  मिलने वाली आर्थिक राशि एक साथ नहीं बल्कि 3 किस्तों में दी जाएगी:

1.₹2000 की पहली क़िस्त गर्भावस्था महिला का शीघ्र पंजीकरण कराने पर। इस क़िस्त को पाने के लिए फार्म 1-A भरना होगा।
2.₹2000 की दूसरी क़िस्त कम से कम एक प्रसव पूर्ण जाँच करने पर। गर्भधारण के 6 महीने के बाद इसका दावा किया जा सकता है।इस क़िस्त को पाने के लिए फार्म 1-B भरना होगा।
3.₹2000 की तीसरी क़िस्त पाने के लिए दो शर्तें पूरी करनी होंगी 1) बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर 2) बच्चे के BCG, OPV, DPT और हैपेटाइटिस B या इसके समतुल्य / एवजी का पहला चक्र का टीका लगवाने पर।इस क़िस्त को पाने के लिए फार्म 1-C भरना होगा।


PMMVY के लिए आवश्यक दस्तावेज:

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही मातृत्व वंदना योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी -

1.राशन कार्ड
2.बैंक की पासबुक कॉपी
3.पहचान प्रमाण पत्र
4.आवेदन के समय अस्पताल से जारी दस्तावेज

कैसे करें आवेदन:

1.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता।
2.गर्भवती महिलाओं को इस योजना में आवेदन के लिए तीन फॉर्म (पहला फॉर्म 1A, दूसरा फॉर्म 1B, तीसरा फॉर्म 1C) भरना होगा। 
3.सर्वप्रथम गर्भवती महिलाए आंगनवाड़ी और निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण के लिए पहला फॉर्म  लेकर और उसमे पूछी गयी सभी जानकारी भरकर जमा कर दें।
4.इसके बाद आप आंगनवाड़ी और निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर नियमित समय पर जाकर दूसरा, तीसरा फॉर्म भरकर वही जमा कर दें।
5.तीनो फॉर्म भरने के बाद आंगनवाड़ी और निकट स्वास्थ्य केंद्र वाले आपको एक स्लिप प्रदान करेंगे। गर्भवती सहायता योजना 2020 का आवेदन फॉर्म आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओफिसिअल वेबसाइट http://wcd.nic.in/ से भी डाउनलोड कर सकते है।