प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र खोलने के लिए क्या हैं जरूरी नियम, शर्तें व पात्रता जानिए यहां?

By Career Keeda | Oct 10, 2020

प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र एक ऐसी योजना जो सरकार के प्रयासों से और कुछ लोगों के संयोजन से भारत में कम कीमत पर दवाईयों की उपलब्धता को पूरा कर रही है या पूरा करने के लिए प्रयासरत है।
 
आपको बता दें कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन-औषधि योजना का उद्देश्य भारत के हर हिस्से में हर शहर में हर गांव में  अलग-अलग जन-औषधि केन्द्र खोलकर इस योजना का लाभ देश के सभी वर्गों को देना है। मोदी सरकार की ये योजना साल 2015 से लगातार जन-औषधि केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।  

वहीं सरकार इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। अभी तक पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में 6000 के करीब जन-औषधि केन्द्र खुल चुके हैं। तो चलिए आज इस लेख के माध्यम से हम आपको प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र खोलने के लिए कैसी प्रक्रिया होगी एवं कौन से लोग प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र खोलने के लिए पात्र हैं साथ ही कितनी वित्तीय सहायता सरकार द्वारा इस योजना के तहत जन-औषधि केन्द्र खोलने पर मिलेगी।

जन-औषधि केन्द्र के तहत सरकार द्वारा जेनरिक दवाओं के विक्रय हेतु साथ ही मार्केट रेट से कम कीमत पर छूट देते हुए दवाओं का विक्रय करने की जरुरतों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। सरकार इस योजना के तहत जन-औषधि केन्द्र खोलने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की सरकारी मदद करती है। 20 प्रतिशत का मुनाफा जन-औषधि केन्द्र में सभी दवाओं के बिक्री पर मिलता है।
 
इंसेंटिव के रूप में 10 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन भी मिलता है। इंसेटिव के रुप में मिलने वाला कमीशन 2.5 लाख रूपए तक होने के बाद नहीं मिलता है। 15 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव के रुप में जो पैसा मिलता है, उसमें मात्र 10,000 प्रतिमाह तक की अधिकतम सीमा तय की गई है। केन्द्र खोलने के लिए जरूरी फर्नीचर और अन्य सामान के लिए नगद वित्तीय सहायता के रुप में 2 लाख रुपये तक की रकम भी मिलती है।    

कौन खोल सकता है प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र?
प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र खोलने के लिए जो पात्रता नियम बनाए गए हैं, वो क्रमशः हैं,
1. ऐसे लोग जिनके पास फार्मासिस्ट की डिग्री है, इस योजना के तहत जन-औषधि केन्द्र खोल सकते हैं।
2. डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिसनर भी प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र खोलने की पात्रता रखते हैं।
3. प्राइवेट अस्पताल, सेल्फ-हेल्प ग्रुप, एनजीओ, और ट्रस्ट भी प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र खोल सकते हैं।
4. राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत की गई एजेंसियां भी जन-औषधि केन्द्र खोलने की पात्रता रखते हैं। 

दुकान का नाम प्रधानमंत्री जन-औषधि केन्द्र रखना अनिवार्य होता है। वहीं सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग आवेदक जो जन-औषधि केन्द्र खोलना चाहते हैं उन्हें 50,000 तक की दवाएं केन्द्र खोलने के लिए दिए जाने का प्रावधान बनाया गया है। बाकी लोगों के द्वारा जन-औषधि केन्द्र खोलने के लिए पहले 1 लाख की दवाइंया खरीदनी पड़ती हैं बाद में सरकार द्वारा रिइन्वेस्टमेंट किया जाता है। 

कहां से मिलता है फॉर्म तथा आवेदन कैसे करें?
जन-औषधि केन्द्र खोलने के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म https://janaushadhi.gov.in/ पर विजिट करके डाउनलोड करना होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि दवाओं की बिक्री के लिए समस्त लोगों को जो जन-औषधि केन्द्र खोलने जा रहे हैं उन्हें ड्रग्स लाइसेंस लेना भी अनिवार्य होता है।