प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मार्च 2023 तक बढ़ाई गई, निवेश कैसे करें ये रही पूरी जानकारी?

By Career Keeda | May 27, 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) को 31 मार्च 2023 तक तीन वर्षों की अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले PMMY की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 तक थी। अब इस योजना में निवेश करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 होगी।

प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के.एस.धतवालिया के एक ट्वीट के अनुसार "कैबिनेट ने 31 मार्च, 2023 तक 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' (#PMVVY) के विस्तार को 31 मार्च, 2020 से तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी; PMVVY के विस्तार से वृद्धावस्था आय सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण संभव हो सकेगा।"

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के एक ट्वीट के अनुसार, "सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7.40 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न के आश्वासन के साथ PMVVY का विस्तार किया है, अन्य सभी नियम और शर्तें समान हैं।"

क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना वंदना योजना ?

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी। हालांकि यह 4 मई 2017 को अपने सॉफ्ट लॉन्च के बाद से खरीदने के लिए उपलब्ध है। यह योजना गिरती ब्याज दरों के समय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वरदान है।
 
योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को नियमित पेंशन देना है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, क्योंकि उन्हें इसे संचालित करने का एकमात्र अधिकार दिया गया है। 4 मई, 2017 को लॉन्च होने के बाद से अभी तक LIC ने 58,152 PMVVY योजनाएं बेची हैं, जिससे उन्होंने 2,705 करोड़ का उत्पादन किया है। 

PMVVY के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आवेदन करने की कुछ पात्रता शर्तें हैं:
1. योजना में प्रवेश करते समय आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष (पूरी) होनी चाहिए
2. पॉलिसी में प्रवेश करने की कोई अधिकतम आयु नहीं है।
3. भारत का नागरिक होना चाहिए।
4. न्यूनतम पॉलिसी अवधि- 10 वर्ष

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

नीचे दिए गए आवश्यक दस्तावेज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में दर्ज करने से पहले आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं-
1. आधार कार्ड
2. बर्थ सर्टिफिकेट या आयु प्रूफ के लिए मान्य दस्तावेज
3. निवास का प्रमाण
4. आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
5. आवेदक की सेवानिवृत्त स्थिति दिखाने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज

योजना की आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए कुछ चरणों की आवश्यकता है जिनका पालन करके आप योजना से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं-

ऑफलाइन प्रक्रिया:
1. आवेदन पत्र सभी LIC शाखाओं में उपलब्ध हैं, आवेदक को फॉर्म भरना होगा
2. स्वयं सत्यापन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
3. किसी भी LIC शाखा में जाकर दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें

ऑनलाइन प्रक्रिया:
1.LIC की वेबसाइट पर जाएं
2. "उत्पाद" पर क्लिक करें
3. "पेंशन योजना" के लिए देखें और आगे बढ़ें
4. "खरीदें नीतियां" के तहत उपलब्ध आवेदन पत्र भरें
5. आगे की प्रक्रिया के लिए फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज जमा करें

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना- भुगतान के साधन

पेंशन का भुगतान समयावधि में किया जाता है जिसे योजना के लिए आवेदन करते समय पेंशनर द्वारा चुना जाता है। इन अवधियों को मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक भुगतान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पेंशन भुगतान के तरीके इस प्रकार हैं-
1.एनईएफटी(NEFT)
2.आधार सक्षम भुगतान प्रणाली

योजना की वैधता
बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार, यह योजना 31 मार्च 2020 तक सदस्यता के लिए खुली रहेगी। इस योजना को ऑफलाइन के साथ-साथ LIC की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।

योजना के तहत अधिकतम निवेश
1.सरकारी अधिसूचना के अनुसार, ग्राहक स्कीम में 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। हालांकि, सीमा केवल निवेश करने वाले व्यक्ति पर ही लागू होती हैं। इसलिए यदि आपके पति और पत्नी 60 वर्ष से अधिकतम उम्र के हैं तो वह भी इस योजना में अलग से 15 लाख तक निवेश कर सकते हैं।
2.1000 रुपये प्रति माह का लाभ उठाने के लिए योजना में न्यूनतम निवेश 1.5 लाख रुपये है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत ऋण (लोन)

इस योजना के तहत पंजीकृत पेंशनभोगी को लोन प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि कुछ चिकित्सीय आपात स्थिति जैसे कि स्वयं या पति या पत्नी की गंभीर बीमारी।
 
1.अधिकतम लोन: खरीद मूल्य का 75%
2.पॉलिसी में 3 साल पूरे होने के बाद ही लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
3.पॉलिसी के अनुसार लोन का विरुद्ध ब्याज पेंशन राशि से वसूला जाता है और बकाया लोन दावे की आय से वसूल किया जाता है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना- प्रीमेच्योर एग्जिट

1. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में स्वयं या पति या पत्नी की गंभीर बीमारी के आधार पर प्रीमेच्योर एग्जिट का प्रावधान है। ऐसे मामले में, पॉलिसी खरीदार को निवेश किए गए मूलधन का 98% वापस कर दिया जाएगा। हालांकि, शेष 2% को समयपूर्व निकास पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा।

2. यदि पॉलिसी क्रेता आत्महत्या करता है, तो खरीद मूल्य का 100% नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के फायदे:

1. पॉलिसी का कार्यकाल 10 साल का होगा। कम से कम जो पेंशन होगी वह 1000 रुपये है, प्रतिमाह 3000, 6000 रुपये/छमाही, 12000 रुपये/वर्ष होगी। अधिकतम 30, 000 रुपये/तिमाही, 60,000 रुपये/ छमाही और 1,20000 रुपये/प्रतिवर्ष होगी।
 2. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2020 के तहत सीनियर सिटिज़न अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश कर सकते है।
 3. इस योजना की अवधि 10 वर्ष की है।
4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-सी के तहत इस योजना में जमा की गई राशि पूरी तरह से मुक्त है। लेकिन, जमा की गई राशि से मिलने वाले ब्याज पर पॉलिसी धारक को आयकर देना पड़ेगा।
5. ब्याज का फायदा प्रति माह पेंशन लेना चाहते हैं तो 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यदि पेंशन की पूरी राशि एक वर्ष में एक बार लेना चाहते हैं तो यह ब्याज 8. 3 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा।
6. योजना में निवेश करने के 10 साल बाद पेंशन के अंतिम भुगतान के साथ ही जमा राशि भी वापस लौटा दी जाती है।