एमपी सरकार करेगी बेरोजगारों की मदद, कामगार सेतु योजना के जरिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को मिलेगा 10 हज़ार रुपए का लोन

By Career Keeda | Aug 24, 2020

कोरोना महामारी से बचाव के लिए मार्च के अंत से ही देशभर में लॉकडाउन किया गया था जिसका ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के व्यवसाय पर बहुत असर पड़ा है। ऐसे मजदूरों और श्रमिकों की मदद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों और स्ट्रीट वेंडर को मध्य  प्रदेश सरकार द्वारा 10 हज़ार रूपए का लोन बिना किसी ब्याज़ या सिक्योरिटी के ही प्रदान किया जायगा। 

कामगार सेतु योजना का उद्देश्य 
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर और मजदूरों की आर्थिक सहायता करना है जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर और मजदूर अपना काम फिर से शुरू कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। कामगार सेतु  पोर्टल के जरिए मध्य प्रदेश विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। यह योजना ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही है और कलेक्टर इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे। पोर्टल पर आवेदन करने के एक महीने के भीतर आवेदक को बैंक से लोन मुहैया करा दिया जाएगा। 

ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल के लाभार्थी 
ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूर और स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जैसे- 
साइकिल रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति
साइकिल तथा मोटर साइकिल यंत्रीकी
ठेला खींचने वाले व्यक्ति
कुम्हार का काम करने वाले व्यक्ति
बढ़ई का काम करने वाले व्यक्ति
ग्रामीण कारीगर
औज़ार बनाने वाले व्यक्ति
ब्रेड – बिस्किट बेचने वाले 
आइसक्रीम रेहड़ी वाले
फल बेचने वाले
समोसा और कचोरी बेचने वाले
मुर्गी – अंडे बेचने वाले व्यक्ति
हेयर ड्रेसर
टेलर
बुनाई करने वाले व्यक्ति
कपड़े धोने वाले व्यक्ति
कर्मकार मंडल से जुड़े हुए कार्यकर्ता

ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर आवेदन करने हेतु पात्रता 

आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। 

आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक मध्य प्रदेश के किसी गाँव का निवासी होना चाहिए। 

इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों और स्ट्रीट वेंडर को ही मिलेगा। 

इस योजना के तहत लोन की राशि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।

ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक खाते का नंबर (अकाउंट नंबर)
बैंक खाते का आईएफएससी कोड
आधार कार्ड से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर
आवेदक का समग्र नंबर

आवेदन प्रक्रिया 
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को मध्यप्रदेश कामगार सेतु योजना की आधिकारिक वेबसाइट kamgarsetu.mp.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर ” पंजीकरण करे ” के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदक के सामने अगला पेज खुलेगा जिस पर आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके OTP दर्ज करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर आवेदक को अपने जिला ,ब्लॉक, रोजगार आदि संबंधित जानकारी भरनी होगी। यह साड़ी जानकारी भरने के बाद आवेदक की स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र खुलेगा। अब इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भर कर ” Submit ” बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आवेदक कामगार सेतु योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 

आवेदन से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए kamgarsetu.mp.gov.in पर जाएं।