प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहाँ पढ़ें पूरी जानकारी

By Career Keeda | Dec 17, 2020

कोरोना महामारी के कारण मार्च महीने से देश के सभी स्कूल बंद हैं। लॉकडाउन के कारण स्कूलों और छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। स्कूल बंद होने के चलते स्कूलों को बच्चों का कोर्स पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लास का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं, कोरोना संकट से हो रही आर्थिक समस्या के कारण कुछ निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाने का फैसला किया था। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। ये निर्देश प्राइवेट स्कूलों और अभिभावकों के बीच चल रहे विवादों को ध्यान में रख के जारी किए गए हैं।

सरकार ने जारी किए ये दिशानिर्देश
सरकार की तरफ से जारी दिशानिर्देश के मुताबिक प्राइवेट स्कूल अब अपनी मर्जी से 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा स्कूल अगर 10 से 15 फीसदी के बीच फीस बढ़ाते हैं तो उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेनी होगी। अगर स्कूल 15 फीसदी या इससे अधिक फीस बढ़ाते हैं तो उन्हें इसका कारण बताना होगा। इतना ही नहीं स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूलों से साल 2017 से अब तक का बैलेंस शीट भी मांगी है।
 
फीस के लिए खोलना होगा अलग खाता
सरकारी निर्देश के मुताबिक स्कूलों को जमा होने वाली फीस के लिए एक अलग खाता खोलना होगा, जिससे कि उसकी आसानी से मॉनिटरिंग हो सके। फीस तथा संबंधित विषयों के संबंध में भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं। सरकार ने कहा है कि स्कूलों को अपना फीस स्ट्रक्चर भी अपलोड करना होगा। सरकारी निर्देश के मुताबिक नए सत्र में स्कूलों को 90 दिनों से पहले पूरी डिटेल अपलोड करनी होगी। वहीं, अगर पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में फीस 10 से 15 फीसदी या उससे कम है तो जिला समिति को भेजना होगी, वह इस पर 45 दिन में निर्णय लेगी।