इस आसान तरीके से घर बैठे आराम से फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

By Career Keeda | Nov 04, 2020

केंद्र सरकार आपकी आमदनी पर टैक्स वसूलती है जिसे आयकर या इनकम टैक्स (Income Tax) कहते हैं। साल में एक बार आपको एक आईटीआर (ITR) फॉर्म में सरकार को अपनी आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में ब्यौरा देना होता है, इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कहते हैं। ITR में आपको   सरकार को इस बात की विस्तृत जानकारी देनी होती है कि उस वित्त वर्ष में आपने अपनी नौकरी, कारोबार या पेशे से कितनी रकम कमाई। आप इनकम टैक्स रिटर्न को ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से भर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया ई-फाइलिंग कहलाती है। आज के इस लेख में हम इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने की पूरी प्रक्रिया बताएंगे - 

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling. gov.in पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको PAN नंबर जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा। अब अपना अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें। 

लॉग-इन करने के बाद अब आपके पास ई-फाइलिंग के लिए दो तरीके उपलब्ध होते हैं। इनमें से पहला तरीका यह है कि आयकर विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाकर अपनी कैटेगरी के मुताबिक आवश्यक फॉर्म डाउनलोड कर लें। इस फॉर्म को कंप्‍यूटर में सेव करने के बाद इसे उचित तरीके से भर लें। फॉर्म भरने के बाद जेनरेट एक्सएमएल (generate XML) के बटन पर क्लिक करें। 
 

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XML फाइल होने के बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर दोबारा लॉग-इन करें और अपलोड एक्सएमएल (upload XML) का बटन दबाएं। अपनी XML फाइल को अपलोड करने के बाद सबमिट (submit) पर क्लिक करें।

ई-फाइलिंग के दूसरे तरीके से भरने के लिए वेबसाइट के  ‘e-File’ टैब पर जाएं और “इनकम टैक्स रिटर्न” लिंक पर क्लिक करें।  अब उपयुक्त आईटीआर फॉर्म, असेसेमेंट ईयर (आकलन वर्ष) और फाइलिंग टाइप चुनकर संबंधित जानकारी फॉर्म में भर दें। ध्यान रखें कि फॉर्म भरने से पहले सभी दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही ITR  फॉर्म में ऑनलाइन सभी जानकारियों को भरें। 

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म चुनते समय यह सावधानी बरतें कि चुना गया फॉर्म आपकी कैटेगरी के मुताबिक हो। 

ITR फाइल करते समय अपने पास ये दस्तावेज जरूर रखें - PAN नंबर, फॉर्म 16, बैंक खातों पर मिला संबंधित वित्तवर्ष का कुल ब्याज, टीडीएस (TDS) संबंधी जानकारी तथा सभी तरह के बचत और निवेश संबंधी सबूत। इसके अलावा होम लोन और इंश्योरेंस संबंधी दस्तावेज भी अपने पास रखें। 

आप आयकर विभाग की वेबसाइट से फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते हैं।  यह फॉर्म अब तक विभिन्न स्रोतों से की गई TDS कटौती का विवरण पेश करता है। अपना टैक्स रिटर्न वैलिडेट करने के लिए इस फॉर्म का सहारा लिया जा सकता है।

जिन लोगों की वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें अपने फॉर्म में दिया गया एक अतिरिक्त कॉलम AL ( एसैट्स और लायबिलिटीज) भरना होगा। इस फॉर्म में उन्हें सभी संपत्तियों का मूल्य और देनदारियों के बारे में मांगी गई जानकारी भरनी होगी। 

यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते समय डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर हैं तो इसके बाद acknowledgement number यानी एक प्रकार की रसीद जेनरेट होती है।  यदि डिजिटल सिग्नेचर के बिना फॉर्म सबमिट किया गया है तो ITR-V जेनरेट होगा और यह आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा।  

अब इस ITR-V पर हस्ताक्षर कर इसे बेंगलुरू कार्यालय भेजना होगा। ध्यान रहे कि 120 दिन के भीतर हस्ताक्षर किया हुआ ITR-V संबंधित कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए ताकि टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी हो सके। यदि आप यह कागज तय समयावधि के अंदर बेंगलुरू कार्यालय नहीं पहुंचाएंगे, तो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी।

आप इसी वेबसाइट पर ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए भी इसकी जांच की जा सकती है। यदि आप इस विकल्प को चुनते हैं तो आपका काम ITR-V को बेंगलुरू ऑफिस तक भेजे बिना भी पूरा हो जाएगा।